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250 व्यक्ति शादी में हो सकेंगे शामिल, जिला प्रशासन ने की सीमा निर्धारित, दुकानें 8 बजे बंद होगी

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुये कलेक्टर द्वारा धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने जिले में बढ़ते हुये कोरोना संक्रमण को देखते हुये भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. जारी आदेशानुसार जिला प्रशासन ने शादी में अधिकतम 250 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गयी है. मालवाहक वाहन और बसें रात में भी चल सकेंगी.
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि जारी आदेशानुसार कार्यक्रमों के आयोजनकर्ता अधिकतम 250 लोगों को आमंत्रित कर सकेंगे. इन आयोजनों हेतु पृथक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आयोजकों को कार्यक्रम की रूपरेखा एवं आमंत्रित सदस्यों की संख्या बताते हुए (अधिकतम 250 के अंदर) संबंधित थाने में लिखित सूचना देकर पावती प्राप्त करनी होगी.
इस पावती के आधार पर ही आयोजन स्थल के स्वामी, टेंट संचालक, केटरर आदि द्वारा अपनी सेवाएं दी जा सकेगी अर्थात् 250 से अंदर आमंत्रितों की संख्या सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजनकर्ता के साथ-साथ आयोजन स्थल स्वामी, टेंट संचालक एवं केटरर (यदि हों तो) की भी रहेगी. इन आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा.
कार्यक्रमों में बारात को छोडक़र अन्य समस्त प्रकार की रैली/यात्रा/जुलूस आदि निकालना पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा. केवल विवाह समारोह में 50 बारातियों तक (लाईट/बैंड अतिरिक्त रूप से लगाए जा सकेंगे) की बारात निकाली जा सकेगी. शादी, ब्याह, बारात संबंधी आयोजन उपरोक्त वर्णित शर्तों के तहत रात्रि 10 बजे तक आयोजित किए जा सकेंगे तथा रात्रि 10 बजे इस श्रेणी के सभी आयोजन बंद करना आयोजनकर्ता लिए अनिवार्य रहेगा.
शादी समारोह, केटरर, होटल रेस्टोरेंट आदि में कार्यरत कर्मचारियों, श्रमिक आदि को उनकी गतिविधि हेतु निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त भी आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. इसके अलावा शवयात्रा, जनाजे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 सदस्य सम्मिलित हो सकेंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन द्वारा भारतीय दण्डविधान की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
रात 8 बजे दुकानें होगी बंद
गत 21 नवम्बर, 2020 को जारी आदेश में आंशिक संसोधन करते हुए आदेशित किया गया है कि इन्दौर नगर निगम क्षेत्र तथा महू केंटोनमेंट/नगरीय सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त दुकान, कार्यालय, व्यावसायिक संस्थान एवं रेस्टोरेंट रात्रि 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे। सभी औद्योगिक इकाइयाँ, अस्पताल, दवा दुकानें 24 घंटे संचालित हो सकेंगी तथा ऐसे संबंधित सभी संस्थानों के सभी कर्मचारियों, डॉक्टर, पैरामेडीकल स्टॉफ आदि की आवाजाही निरंतर हो सकेगी.
अत्यावश्यक कार्यों के लिए इस समय-सीमा में नागरिकों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
यह भी है मुख्य बिंदु
- कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं की भांति कोचिंग संस्थानों में भी छात्र, छात्राएँ पढ़ाई से संबंधित शंका का समाधान कर सकेंगे. उनकी नियमित कक्षा नहीं लगेगी.
- सभी प्रकार के माल वाहक, यात्री बस बेरोकटोक 24&7 शहर में आने जाने की अनुमति रहेगी. यात्री बसों के यात्री भी यात्रा करने हेतु रात्रि 10 बजे उपरान्त भी आवाजाही कर सकेंगे।
- सभी प्रकार के मिलन या सम्मान समारोह (शादी-ब्याह को छोडक़र) पिकनिक स्थल, फार्म हाउस पर पार्टी, शादी सालगिरह या जन्मदिन के आयोजनों पर अग्रिम आदेश तक 20 से अधिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
- समस्त प्रकार के अन्य श्रेणी के धरना, प्रदर्शन, रैली जुलूस अथवा विरोध प्रदर्शन पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
- इन्दौर शहर अथवा जिले के जिन क्षेत्रों अथवा संस्थानों में कोराना मरीजों की अत्यधिक संख्या पाई जाती है, उन क्षेत्र या संस्थानों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर उसके अंदर आवाजाही पर रोक लगाई जा सकेगी।
- मास्क नहीं पहनने पर 100 रूपये का अर्थदण्ड तथा विभिन्न दुकानों/व्यावसायिक संस्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर 500 रूपये का अर्थदण्ड संबंधित नगरीय निकाय, सीईओ- जनपद पंचायत, सीईओ-कंटोनमेंट बोर्ड लगा सकेंगे।